पेंशनभोगियों को शानदार तोहफा:- केन्द्र सरकार के एक सेवानिवृत्त पेंशनभोगी श्री एसके गगनेजा ने एएफटी, दिल्ली में एक याचिका दायर की थी और न्यायालय से अनुरोध किया था कि वह सरकार को तत्काल प्रभाव से उनकी पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती को रोकने का निर्देश दे। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 11 साल और 6 महीने की निर्धारित अवधि पूरी हो गई है, और आगे कटौती का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए, जब तक मामले पर अंतिम रूप से निर्णय नहीं हो जाता, उनकी पेंशन से संराशीकरण की कटौती बंद कर दी जाए।
याचिकाकर्ता ने पहले से काटी गई राशि वापस करने का अनुरोध किया
याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि 01.09.2022 को उनकी सेवानिवृत्ति के 11 साल 6 महीने बीत चुके थे, आवेदक ने तर्क दिया कि उनकी पेंशन 11 साल 6 महीने की अवधि के बाद नहीं काटी जानी चाहिए थी लेकिन इस अवधि के बाद भी सरकार पेंशन काटती रही जो गलत था। इसलिए उन्होंने एएफटी से अनुरोध किया था कि वह सरकार को यह राशि लौटाने का आदेश दे।
याचिकाकर्ता ने अंतरिम राहत की मांग की थी
इसके साथ ही याचिकाकर्ता श्री एसके गगनेजा ने अपनी याचिका में अंतरिम राहत की भी मांग की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मामले पर अंतिम फैसला आने तक उनकी पेंशन से प्रतिमाह 18,800 रुपये की कम्यूटेशन की कटौती बंद की जाए। आवेदक ने कहा कि यह कटौती अनावश्यक है और इससे उसकी वित्तीय स्थिति पर विपरीत असर पड़ रहा है। इसलिए इस कटौती को तत्काल प्रभाव से रोका जाए ताकि आवेदक को राहत मिल सके।
याचिकाकर्ता ने देरी के लिए माफी मांगी
एएफटी ने याचिकाकर्ता से पूछा कि जब आपको पता था कि 11 साल 6 महीने पूरे हो गए हैं, फिर भी आपकी पेंशन काटी जा रही है, तो आपने उस समय कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया, एएफटी ने कहा कि इस मामले को एएफटी तक लाने में 640 दिन की देरी क्यों हुई? इस पर आवेदक ने कुछ करंट केसों का हवाला दिया और कोर्ट से इस देरी को माफ कर मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया।
याचिकाकर्ता ने इन मामलों का हवाला दिया
याचिकाकर्ता ने अपने मामले को मजबूत करने के लिए कुछ वर्तमान मामलों का हवाला दिया है, जिसमें अदालत ने पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती पर रोक लगा दी थी।
(1) शिला देवी और अन्य बनाम पंजाब राज्य
इस मामले में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 03 मई 2023 को एक आदेश पारित कर पेंशन की कम्यूटेड राशि की वसूली पर रोक लगा दी थी। आवेदक का कहना है कि इस मामले की स्थिति भी उसके मामले की तरह ही है, इसलिए उसे भी वैसी ही राहत मिलनी चाहिए।
(2) राम सरूप जिंदल बनाम पंजाब राज्य
राम सरूप जिंदल के मामले में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 09 फरवरी 2024 को पेंशन कटौती पर रोक लगाने का आदेश दिया था। आवेदक ने कहा कि उसके और राम सरूप जिंदल के मामले में कोई अंतर नहीं है। इसलिए, उनके मामले में भी इसी तरह का आदेश पारित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि इन मामलों पर कोर्ट के आदेशों के मद्देनजर उसे भी पेंशन काटने पर अंतरिम राहत दी जानी चाहिए।
कोर्ट ने कटौती पे रोक लगाई और सरकार को दिया नोटिस
एएफटी ने याचिकाकर्ता की प्रार्थनाओं के मद्देनजर सरकार को नोटिस जारी किया है। सरकार द्वारा नोटिस स्वीकार कर लिया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों को तीन महीने के भीतर अपनी दलीलें पूरी करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 09 अगस्त 2024 को प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के समक्ष होगी, जहां यह पता लगाया जाएगा कि दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की हैं या नहीं। इसके बाद, मामला 16 दिसंबर 2024 को मुख्य पीठ के समक्ष रखा जाएगा।
इस बीच, अदालत ने आदेश दिया है कि सरकार याचिकाकर्ता की पेंशन से 18,800 रुपये की कटौती नहीं कर सकती है जब तक कि मामले पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता।
आवश्यक जानकारी:
देखा गया है कि कुछ वेबसाइट्स वॉलो कंटेंट को कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर रही हैं, इसके साथ ही कुछ यूट्यूबर्स थंबनेल कॉपी कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब हमारी टीम ने फैसला किया है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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निष्कर्ष – पेंशनभोगियों को शानदार तोहफा
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दोस्तों यह थी आज की पेंशनभोगियों को शानदार तोहफा के बारें में सम्पूर्ण जानकारी इस पोस्ट में आपको इसकी सम्पूर्ण जानकारी बताने कोशिश की गयी है
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Source:-internet