Karmchari Transfer Policy: सरकार की ओर से देश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की जा रही है, जिसके तहत सभी कर्मचारियों को नई पॉलिसी के तहत ट्रांसफर किया जाएगा।
केंद्र सरकार के आदेश पर अब राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाने या न करने का भी जिक्र कर रही है, इसके लिए सरकार की ओर से उचित प्रमाण के साथ कॉमन एसओपी भी जारी की गई है। उन्हें अपनी सेवाओं के कम से कम 2 साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में ड्यूटी भी देनी होगी।
सरकार द्वारा तैयार की गई कॉमन एसओपी से प्रदेश के सभी विभागों को अवगत करा दिया गया है, विभाग के विभागाध्यक्ष अपने अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और इस एसओपी पर अपना सुझाव तय करेंगे, लेकिन जानकारी के मुताबिक बता दें कि हर सरकार की तरफ से राज्य में तबादलों को लेकर विवाद रहा है, इससे बचने के लिए सरकार नई नीति ला रही है।
सरकार द्वारा लाई गई नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत हर कर्मचारी को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवा से 2 साल की सेवा देनी होगी, इसके अलावा 3 साल से पहले सरकार की ओर से किसी भी कर्मचारी का तबादला नहीं किया जाएगा, जब भी कर्मचारी का तबादला होगा तो यह समकक्ष पदों पर ही किया जाएगा। किसी मामले की जांच चल रही है या पहले चरण में दोषी पाया गया है या कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है।
इसके अलावा जानकारी के मुताबिक प्रोबेशन पीरियड के दौरान कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, हालांकि कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं, अगर उनके रिटायरमेंट में 1 साल से भी कम का समय बचा है तो ट्रांसफर नहीं होगा, अगर कर्मचारी ट्रांसफर करवाना चाहता है तो आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है।
सरकार द्वारा लाई गई नई नीति को राज्य आवास, विधानसभा सचिवालय और राज्य निर्वाचन आयोग में लागू नहीं किया जाएगा, जबकि यह नीति सभी विभागों में लागू की जाएगी, यानी जिन विभागों में कर्मचारियों की संख्या 2000 से कम है, यह एसओपी लागू की जाएगी। नीति तैयार कर प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग को भेजनी होगी।
Karmchari Transfer Policy Check
सरकार की ओर से कर्मचारियों के तबादले की नई नीति के अनुसार हर साल 1 से 15 जनवरी तक विभाग ट्रांसफर के लिए लिखित पदों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेगा, लिस्ट अपलोड करने के बाद कर्मचारी 1 फरवरी से 28 फरवरी तक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद 1 से 30 मार्च तक उनकी काउंसलिंग की जाएगी, जिसके बाद रिक्त जिले या स्थान में काउंसलिंग के बाद निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार स्थानांतरण सूची के अनुसार कर्मचारी 30 अप्रैल से पहले 2 वर्ष तक आवेदन नहीं कर सकेंगे।
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निष्कर्ष – Karmchari Transfer Policy
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