Pension me Commutation: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को सेवानिवृत्ति के 10 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों से पेंशन की कम्यूटेशन राशि वसूलने से रोक दिया है। अभी तक राज्य सरकार 15 साल से पेंशन से यह राशि वसूल रही थी। हाईकोर्ट का यह फैसला न सिर्फ पेंशनभोगियों के लिए राहत है बल्कि भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए भी अहम मिसाल हो सकता है।
न्यायाधीशों का निर्णय
न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त 71 वर्षीय सेवानिवृत्त कर निरीक्षक शाम सुंदर और अन्य पेंशनभोगियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। पीठ ने हरियाणा के मुख्य सचिव और महालेखाकार (लेखा और लेखा परीक्षक) को नोटिस जारी किया और 21 अगस्त, 2024 तक इस मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी।
याचिकाकर्ताओं की मांग
याचिकाकर्ताओं ने वसूली पूरी होने पर पूरी पेंशन बहाल करने का निर्देश देने की मांग की थी। पीठ ने आदेश में यह स्पष्ट किया कि आगे की वसूली स्थगित रहेगी। हमने कई मामलों में वसूली नहीं करने के लिए अंतरिम आदेश पारित किए हैं, यह निर्देश उन पेंशनभोगियों पर लागू होगा जिन्होंने सेवानिवृत्ति के 10 साल या उससे अधिक समय पूरा कर लिया है। ”
याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 95 और 106 को अवैध ठहराते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी क्योंकि वे राज्य को अनुचित लाभ दे रहे थे। याचिकाकर्ताओं ने उनकी पूरी पेंशन को तुरंत बहाल करने का निर्देश देने की भी मांग की, क्योंकि कम्यूटेशन पेंशन की राशि 11.5 वर्षों में वसूल की गई है और इसका उद्देश्य पूरा हो गया है।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि पेंशन की समायोजित राशि के लिए 15 साल की अवधि अनुचित है, उन्होंने यह भी कहा कि 15 साल की अवधि का कोई ठोस आधार नहीं है और यह केवल राज्य को अतिरिक्त लाभ देने के लिए बनाई गई है।
याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क
याचिकाकर्ताओं के वकील विकास चतरथ ने तर्क दिया कि राज्य सरकार 15 साल (180 किस्तों) में 8.1% प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ कम्यूटेशन पेंशन की अतिरिक्त राशि ले रही है, जबकि राशि 11.5 वर्षों (लगभग 135 किस्तों) में वसूल की गई है।
‘यह अनुचित लाभ के बराबर है क्योंकि राज्य के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर बनाने के लिए बहाली की अवधि को 12 से बढ़ाकर 15 साल करना, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है, क्योंकि राज्य कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत को सूचित किया
अदालत को सूचित किया गया कि हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 95 का निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि 15 साल की अवधि का निर्धारण उचित नहीं है क्योंकि इसका कोई आधार नहीं था। यदि पेंशनभोगी की मृत्यु अवधि से पहले हो जाती है, तो राज्य को कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि पारिवारिक पेंशन सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय अंतिम वेतन का 30% देय हो जाती है।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि राज्य कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, जबकि केंद्रीय कर्मचारी 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। यह अंतर पेंशन की गणना और समायोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रीय कर्मचारियों के रूप में राज्य कर्मचारियों पर समान नियम लागू करना अनुचित है और इससे उन्हें वित्तीय नुकसान होता है।
हरियाणा सरकार का जवाब
हरियाणा सरकार को मुख्य सचिव और महालेखाकार (लेखा एवं लेखा परीक्षक) के माध्यम से अदालत में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। सरकार को यह बताना होगा कि 15 वर्ष की अवधि क्यों निर्धारित की गई और यह क्यों आवश्यक है। सरकार के जवाब पर कोर्ट की अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा जो 21 अगस्त को होनी है।
फैसले का व्यापक असर
यह आदेश न केवल हरियाणा राज्य में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह अन्य राज्यों में भी इसी तरह के मामलों के लिए एक मिसाल बन सकता है। यदि उच्च न्यायालय इस मामले में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अंतिम निर्णय देता है, तो यह अन्य राज्यों को भी अपने पेंशन नियमों की समीक्षा करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत
इस आदेश से उन लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत मिलेगी जिन्होंने सेवानिवृत्ति के 10 वर्ष से अधिक समय पूरा कर लिया है। यह उनके आर्थिक बोझ को कम करेगा और उन्हें वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगा। इसके अलावा, यह राज्य सरकार को अपने पेंशन नियमों की समीक्षा और सुधार करने के लिए मजबूर करेगा, ताकि भविष्य में किसी भी कर्मचारी को अनुचित वित्तीय बोझ न उठाना पड़े।
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निष्कर्ष – Pension me Commutation 2024
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