Private School Guidelines: प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों के लिए एक बहुत ही अच्छी और अच्छी खबर है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को लेकर सरकार ने एक बड़ी राहत भरी खबर शेयर की है। सरकार की ओर से जो लोग प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं। के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
आजकल ज्यादातर परिवारों के बच्चे प्राइवेट बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं और अगर आपके बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं तो यह आपके लिए बहुत जरूरी खबर है क्योंकि आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिन्हें ऐसी खबरों के बारे में पता नहीं होता है,
जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होता है। इसके अलावा कई प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जहां वे बच्चों से ढेर सारी किताबें, जूते चुराने और मनमाने पैसे लेने के लिए खुद को दे देते हैं, लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अब सरकार ने गाइडलाइन जारी कर इसे रोकने के आदेश दिए हैं।
पिछले लगातार समय से सरकार को निजी स्कूलों को लेकर काफी शिकायतें मिल रही थीं, जिन पर अब सरकार ने संज्ञान लिया है, हाल ही में निजी स्कूलों को लेकर सरकार की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं|
गाइडलाइन के तहत यह भी बताया गया है कि स्कूल स्तरीय फीस कमेटी द्वारा स्वीकृत फीस के अलावा कोई फीस नहीं ली जाएगी, अगर वसूली जाती है तो फीस एक्ट के खिलाफ होगी, ऐसे में फीस संचालक द्वारा फीस के नाम पर की गई वसूली छात्र और अभिभावक को फिर से देनी होगी।
सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल स्तरीय फीस कमेटी द्वारा तय की गई फीस छात्रों के तीन सेक्शन के लिए होगी न कि कुछ समय के लिए, यानी कोई भी प्राइवेट स्कूल संचालक 3 साल तक फीस में बढ़ोतरी नहीं कर पाएगा।
इसके अलावा प्रदेश के निजी स्कूलों में अभिभावक-शिक्षक बैठकों का आयोजन किया जाएगा, स्कूल स्तरीय शुल्क समिति बनाई जाए और पीएसपी पोर्टल पर वार्षिक और मासिक मिड-पीडीएफ बनाकर स्वीकृत फीस को अपडेट करना भी बेहद जरूरी होगा।
निजी स्कूल शिक्षा बोर्ड (एमएस बोर्ड, राजस्थान / राजस्थान) सीबीएसई, सीआईएससीई / सीएआईई आदि), उनके नियमों / विनियमों से संबद्ध हैं। उपनियमों का पालन करते हुए छात्रों के शिक्षण के लिए उनके पाठ्यक्रम के अनुसार प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों का आवेदन करना होगा।
जिसकी सूची लेखक, प्रकाशक के नाम और कीमत के साथ आपके नोटिस बोर्ड/पोस्ट पर प्रदर्शित हो। सत्र प्रारंभ होने से कम से कम 01 माह पूर्व तिथि वेबसाइट पर प्रदर्शित की जानी चाहिए ताकि छात्र/छात्र सत्र के लिए आवेदन कर सकें। माता-पिता अपनी सुविधानुसार खुले बाजार से खरीदारी कर सकते हैं।
अध्ययन सामग्री, स्टेशनरी, गणवेश, जूते, टाईबेल्ट आदि की बिक्री के लिए विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निजी स्कूलों में दिव्यांग (दिव्यांग) विद्यार्थियों एवं बालिकाओं के लिए विशेष प्रावधानों का विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जाता है।
बालक-बालिकाओं पर मानसिक/मानसिक समस्याएं शारीरिक दण्ड उत्पीड़न से उत्पन्न शिकायतों में संवेदनशीलता बरतते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी निजी विद्यालय निश्चित समयांतराल पर शिक्षक-अभिभावक बैठक (पीटीएम) का आयोजन सुनिश्चित करेंगे ताकि स्कूल संबंधी समस्याओं एवं छात्र की प्रगति के संबंध में अभिभावकों एवं शिक्षकों के मध्य समन्वय स्थापित हो सके तथा अपनी कार्यरिपोर्ट संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जा सके।
Private School Guidelines Check
उपरोक्त सभी अद्यतन जानकारी स्कूल को उसके नोटिस बोर्ड/बोर्ड द्वारा भेजी जाएगी। वेबसाइट पर डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। इस आदेश में सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से प्रभावी माॅनिटरिंग कर कार्यवाही का संचालन करें। सभी निजी स्कूलों को उपरोक्त बिंदुओं में दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने की मनाही है।
उपरोक्त संबंध में प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही में विलम्ब होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व निर्धारित विभागीय नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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निष्कर्ष – Private School Guidelines
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